झारखंड में तंबाकू नियंत्रण का सशक्त कदम: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन बिल 2021

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By Maanav Parmar

झारखंड में तंबाकू नियंत्रण का सशक्त कदम: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन बिल 2021

प्रस्तावना

झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादों के सेवन को नियंत्रित करने और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन बिल 2021’ को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस संशोधित कानून के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य में तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करने और स्वास्थ्य नीतियों को सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

बिल का पृष्ठभूमि और उद्देश्य

इस बिल को मूल रूप से हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लगभग 4 साल पहले विधानसभा में पारित कराया गया था, लेकिन केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में समय लगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना है। भारत सरकार के कोटपा (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act) 2003 के तहत पहले से ही तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे और सख्त बनाने का निर्णय लिया है।

नए नियमों के प्रमुख प्रावधान

  1. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर बढ़ा जुर्माना
    • पहले: 200 रुपये
    • अब: 1,000 रुपये
    • इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  2. शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध
    • स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
  3. तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार पर रोक
    • सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  4. नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर सजा
    • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिल का समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव

1. स्वास्थ्य लाभ

तंबाकू सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में हर साल 12 लाख से अधिक लोग तंबाकू जनित बीमारियों से मरते हैं। झारखंड में भी तंबाकू की खपत अधिक है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। इस कानून से लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी।

2. युवाओं की सुरक्षा

आजकल स्कूल और कॉलेज के छात्रों में सिगरेट और गुटखा की लत तेजी से बढ़ रही है। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को इस नशे से बचाया जा सकेगा।

3. सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ वातावरण

सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टॉप, अस्पताल, पार्क और रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करने से न केवल प्रदूषण फैलता है, बल्कि पैसिव स्मोकिंग (दूसरों के द्वारा धुएं का सेवन) से भी लोगों को नुकसान पहुँचता है। इस कानून से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से रोका जा सकेगा।

4. आर्थिक लाभ

जुर्माना बढ़ने से लोग आर्थिक नुकसान के डर से तंबाकू सेवन कम करेंगे। साथ ही, सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा, जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में लगाया जा सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

हालाँकि यह कानून एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

  1. पालन कराने में कठिनाई – पुलिस और प्रशासन के लिए हर सार्वजनिक स्थान पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
  2. तंबाकू माफिया का विरोध – तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग इस कानून का विरोध कर सकते हैं।
  3. जागरूकता की कमी – ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस कानून के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए सरकार को जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

झारखंड सरकार का ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन बिल 2021’ राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से न केवल तंबाकू सेवन को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी सफलता मिलेगी। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निगरानी, जन जागरूकता और सामाजिक सहयोग आवश्यक है। यह बिल झारखंड को एक तंबाकू मुक्त और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

“स्वस्थ समाज के लिए तंबाकू मुक्त झारखंड का संकल्प!”

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