पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025: क्या होगा अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया?

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By Maanav Parmar

पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025: क्या होगा अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया?

भारत सरकार ने पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय आयकर विभाग द्वारा घोषित किया गया है, ताकि नागरिकों को पर्याप्त समय मिल सके। अगर आपके पास 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया पैन है और आप इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। इसके अलावा, आप पर ₹1,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, पैन-आधार लिंक न होने की स्थिति में बैंकिंग, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि:

  • पैन-आधार लिंकिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है?
  • पैन निष्क्रिय होने के क्या परिणाम होंगे?
  • पैन और आधार को कैसे लिंक करें?
  • लिंक न करने पर कौन-सी वित्तीय सेवाएं प्रभावित होंगी?
  • क्या कोई छूट या अपवाद है?

1. पैन-आधार लिंकिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है?

पैन (Permanent Account Number) भारत सरकार द्वारा जारी एक 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए आयकर विभाग में पहचान का काम करता है। आधार (Aadhaar) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया 12-अंकीय बायोमेट्रिक पहचान पत्र है, जो नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करता है।

सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 139AA के अनुसार पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी, काले धन और फर्जी पैन कार्ड की समस्या को रोकना है। पैन-आधार लिंकिंग से सरकार को वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने में मदद मिलती है और डुप्लीकेट या फर्जी पैन कार्ड का उपयोग रोका जा सकता है


2. पैन निष्क्रिय होने के क्या परिणाम होंगे?

अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

(क) पैन का निष्क्रिय (Inactive) हो जाना

  • आपका पैन कार्ड कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा।
  • निष्क्रिय पैन के साथ आप कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिसमें पैन की आवश्यकता होती है।

(ख) ₹1,000 तक का जुर्माना

  • आयकर विभाग द्वारा धारा 234H के तहत ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ग) वित्तीय सेवाओं पर प्रभाव

  • बैंक खाते: बैंक आपके खाते को फ्रीज कर सकते हैं या नए लेनदेन पर रोक लगा सकते हैं।
  • टैक्स रिटर्न फाइलिंग: आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
  • म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट: निवेश और रिडेम्पशन पर रोक लग सकती है।
  • लोन और क्रेडिट कार्ड: नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री: ₹5 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद पर TDS कटौती 20% की जगह 30% हो सकती है।

3. पैन और आधार को कैसे लिंक करें?

पैन और आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं:

(क) ऑनलाइन तरीका (Income Tax e-Filing Portal के माध्यम से)

  1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
  4. कैप्चा कोड डालें और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  5. OTP वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग पूरी हो जाएगी।

(ख) SMS के माध्यम से

  • अपने मोबाइल से UIDAI PAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें।
  • उदाहरण: UIDAI PAN 123456789012 ABCDE1234F

(ग) ऑफलाइन तरीका (PAN सर्विस सेंटर पर)

  • नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या NSDL/UTIITSL कार्यालय पर जाकर फॉर्म भरें।

4. क्या कोई छूट या अपवाद है?

हां, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है:

  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी (जब तक आधार अनिवार्य नहीं है)।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (बिना आधार के पैन वैध रहेगा)।
  • NRIs (अनिवासी भारतीय) जिनके पास भारतीय आधार नहीं है।

5. निष्कर्ष: अभी लिंक करें, बाद में परेशानी से बचें

पैन-आधार लिंकिंग एक सरकारी अनिवार्यता है, जिसे नजरअंदाज करने पर आपको वित्तीय और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले इसे पूरा कर लें। यह प्रक्रिया सरल, त्वरित और निःशुल्क है।

अपने पैन को सक्रिय रखें, जुर्माने और सेवाओं के निलंबन से बचें!

👉 अभी लिंक करें: https://www.incometax.gov.in/

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